पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आज हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ लगाई गई मनीषा गुलाटी की याचिका को खारिज कर दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को दूसरी बाद पद से हटाया था। पहली बार भी वे हाईकोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। अब दोबारा पद से हटाने का कारण स्पष्ट न होने और तकनीकी कारणों को आधार बनाते हुए आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।