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दिल्ली HC ने ब्लैक फंगस की दवा को ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करने के दिए आदेश, केंद्र से टैक्स हटाने को भी कहा

ब्लैक फंगस की दवाओं को इम्पोर्ट करने के मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि आपूर्ति कम है और इलाज जरूरी है, ऐसे में केंद्र को कम से कम एक तय समय के लिए कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स में छूट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाजत देते हुए कहा है कि जब तक केंद्र इस पर निर्णय नहीं ले लेता, तब तक कोर्ट के आदेश के तहत दवा को ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया जा सकता है।

 

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दवा को इम्पोर्ट करता है तो उसे इसके लिए बॉन्ड देना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक देश में दवा की सप्लाई कम है, तब तक मेडिसिन के इम्पोर्ट को ड्यूटी फ्री किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पीड़ित लोगों के जीवन को बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है।

 

देश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए ये दवाएं जरूरी हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति इम्पोर्ट करता है तो वास्तविक भुगतान के बिना बांड को स्वीकार करके इम्पोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि विश्व में कहीं भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदने से कोई नहीं रोक रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, अगर वह इसे खरीदने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह नहीं होना चाहिए कि दोनों सरकारों के बीच समान सोर्स के लिए कम्पटीशन हो। दवा के इम्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।