कानपुर देहात में 14 साल की किशोरी से पूछताछ के दौरान दुर्व्यवहार करने के आरोपी राजपुर के थानाध्यक्ष पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया । इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लड़की को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीओ अकबरपुर पूरे मामले की विवेचना करेंगे। बता दें कि किशोरी के इंस्पेक्टर पर आरोप लगाने के बाद एसपी ने निलंबित कर दिया था।
ये था पूरा मामला
कानपुर देहात के राजपुर थाने आयी जैनपुर की किशोरी को पूछताछ के दौरान धमकाने वाले राजपुर इंस्पेक्टर को बुधवार को एसपी ने निलंबित कर दिया था। सीओ की प्रारंभिक जांच में धमकाने की बात सही पाई गई है। जैनपुर निवासी महेश उर्फ बर्रा की बेटी मानसी उर्फ प्रांजलि (14) ने रिश्तेदार फौजी की पत्नी का फोटो व मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इसकी शिकायत महिला ने राजपुर थाने में की थी।जिस कारण लड़की को इस सप्ताह की शुरूआत में पूछताछ के लिए बुलाया था।
लड़की ने खा लिया था जहर
लड़की ने अपनी मां को बताया कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसने जहर खा लिया और वर्तमान में कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) केशव कुमार चौधरी ने लड़की के आरोपों का संज्ञान लेते हुए विनोद कुमार को निलंबित कर दिया और एसएचओ के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी जेपी सिंह और एसपी केशव कुमार चौधरी को सौंप दी है। एसपी केशव कुमार चौधरी के आदेश पर निलंबित एसएचओ के खिलाफ राजपुर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि निलंबित इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।