हरियाणा की रोडवेज बसों (Haryana Roadways) में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि राज्य सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 1 लाख 80 हजार रूपए सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया है. ऐसे पात्र परिवारों को हैप्पी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो एक साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब परिवहन विभाग के सामने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आए हैं.
मुफ्त यात्रा के लिए करना होगा ये काम
हैप्पी कार्ड की सुविधा का गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आने पर परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने आदेश दिया है कि हैप्पी कार्ड पर बसों में सफर करने के दौरान यात्रियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. यदि किसी हैप्पी कार्ड धारक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे टिकट लेना पड़ेगा.
रोडवेज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हैप्पी कार्ड पर चल रहे फर्जीवाड़े से विभाग को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था. ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए विभाग द्वारा विशेष फ्लाइंग की योजना का भी प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि एक हैप्पी कार्ड के लिए 50 रूपए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है. अतिरिक्त कार्ड के लिए 109 रूपए देने होते हैं, जबकि रखरखाव के लिए 79 रूपए का वार्षिक शुल्क लिया जाता है.
ऐसे बनता है हैप्पी कार्ड
पात्र व्यक्ति को हैप्पी कार्ड के लिए खुद से या किसी अटल सेवा केंद्र से परिवार पहचान के पत्र के आधार पर आवेदन करना होता है. जिन पात्रों का हैप्पी कार्ड बन जाता है, उनसे विभाग द्वारा फोन या संदेश के माध्यम से संपर्क किया जाता है. अब लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरीफाई करवाया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद हैप्पी कार्ड जारी किया जाता है.