लखनऊ. उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2021) के लिए आरक्षण (Reservation) का नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी हो गया, अब आज शुक्रवार से प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण शासन स्तर से तय होगा. वहीं ब्लॉक प्रमुखों की संख्या शासन स्तर से और आरक्षण जिले स्तर पर तय किया जाएगा. इसी तरह ग्राम प्रधानों का भी आरक्षण जिले स्तर पर होगा और संख्या भी ब्लाकों को मानक मानकर जिले में ही तय होगी. आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. 826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा? यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा. साथ ही जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी
अपर मुख्य सचिव (ACS) मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है. आरक्षण नीति में 1995 से 2015 में हुए आरक्षण को संज्ञान में रखा गया है. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा. जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको आरक्षण में वरीयता दी जाएगी.
ये रहा फॉर्मूला
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पंचायत चुनाव में 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वह इस चुनाव में नहीं होगी. जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट (महिला) के लिए हैं, वे इस बार अनारक्षित व ओबीसी के हो सकते हैं. कोई भी ऐसा पद जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ, वह SC के लिए आरक्षित हो सकता है.
ऐसे ही जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष पद अगर आरक्षित नहीं रहा है, तो वह इस बार आरक्षित हो सकता है. जो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ वह ओबीसी के लिए आरक्षित होगा. इसी तरह कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुआ हो तो इस बार उसे महिलाओं के लिए रिजर्व किया जा सकता है.