प्रदेश में आज गहलोत सरकार ने अनलॉक-5 (Unlock-5) के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है. विभाग की गाइडलाइन के अनुसार स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सार्वजनिक उद्यान सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कावड़ यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूस एवं मेले में जाने की अनुमति नहीं होगी. ईद- उल- जुहा पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं मिलेगी. गृह जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगा ली है उन्हें शाम 4:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक सार्वजनिक उद्यान में जाने की अनुमति होगी.
कावड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी श्रावण मास में राज्य में और राज्य के बाहर से जिन राज्यों से यह यात्राएं शुरू होती है जैसे उत्तराखण्ड आदि में इस पर रोक लगाई जा चुकी है.
ईद-उल-जुहा पर पाबंदी
21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जायेगा. वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी.
चतुर्मास पर्व पर समारोह पर भी रोक
यह (Unlock-5) आयोजन चार महीने तक चलता है. इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं. जैन धर्म और अन्य कई धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जायेगा वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ ए आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी.