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भारत समेत अन्य देशों पर लगाया गया ट्रंप का टैरिफ रहेगा जारी, कोर्ट ने दी मंजूरी

मंगलवार को अमेरिका (America) की एक संघीय अपील अदालत (Federal appeals court) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) द्वारा लगाए गए टैरिफ (Tariffs) के प्रभावी रहने की मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 2 अप्रैल को भारत, चीन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक रूप से आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। फिलहाल इन टैरिफ को जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले निचली अदालत ने ट्रंप के इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रंप ने इन्हें लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अदालत के इस फैसले का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए अधिकांश देशों से लिबरेशन डे पर लगाए गए टैक्स को जारी रख सकते हैं। कोर्ट इस बात की जांच कर रही है कि टैरिफ लगाने के लिए जिन आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का हवाला ट्रंप ने दिया है, वह उचित है या नहीं।

कोर्ट में ट्रंप प्रशासन की दलील
इससे पहले ट्रंप ने अपने ऐलान के बाद परस्पर शुल्क पर 90 दिनों की रोक लगाने की घोषणा की थी। कोर्ट का यह फैसला इस अवधि के खत्म होने से एक महीने पहले आया है। जानकारों के मुताबिक 9 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति कई देशों के लिए टैरिफ दरों में भारी बढ़ोतरी कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में तर्क दिया है कि टैरिफ पर रोक लगाने से अमेरिका की कूटनीति प्रभावित होगी और राष्ट्रपति इसकी मदद से विदेशी मामलों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं।

ट्रेड डील की कोशिश में जुटे कई देश
बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। वहीं बांग्लादेश पर 37 फीसदी, चीन पर 34 फीसदी और वियतनाम पर 46 फीसदी टैक्स लगाया गया था। बाद में ट्रंप ने इसमें संशोधन करते हुए चीन पर और अधिक टैक्स लगाया था। हालांकि ट्रंप ने अपने ऐलान के कुछ दिनों बाद ही इस पर 90 दिनों की रोक लगा दी थी। इस दौरान चीन और भारत समेत दुनिया के कई देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं।