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मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कांग्रेस नेता (Congress leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत (relief) मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह (amit shah) के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले (defamation case) में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैसले में शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।