हरियाणा में अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का बिना किसी पैसे के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो पाएगा. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं, उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तरह हमने भी नई सरलीकरण योजना की शुरुआत की है. हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को अब कैशलेस उपचार की सुविधा तो दी ही जाएगी, साथ ही उन्हें मुआवजा भी मिलेगा.
तय की गई भुगतान की समय सीमा
उपचार में लगने वाले खर्च के भुगतान की समय सीमा भी तय कर दी गई है. कैशलेस उपचार की सुविधा दुर्घटना पीड़ितों को दी जाएगी, चाहे उनके वाहन बीमाकृत हैं या नहीं है. इलाज में लगने वाले खर्च को हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से वहन किया जाएगा. पीड़ित व्यक्ति के इलाज के समय दवाई इत्यादि पर जो खर्च लगेगा, उसका भुगतान 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा.
15 दिन में होगा भुगतान
मुख्यमंत्री ने कहा, “जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजे के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद 15 दिन के अंदर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया जाएगा. अगर घायल व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो परिजनों को मुआवजा मिलेगा. कोई घटना होने पर डायल 112 पर कॉल जाने के बाद 112 घायल व्यक्ति को नजदीक अस्पताल तक लेकर जाएगा. इलाज कैशलेस होगा. सारा खर्च सरकार वहन करेगी.”
तमाम अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, वी उमाशंकर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, सैनिक एवं अर्ध सैनिक विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, खनन एवं भू विज्ञान विभाग की आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग, मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन की विशेष सचिव डॉ प्रियंका सोनी आत्रेय व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.