कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके सदस्यों को नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए संशोधित फार्म 13 साफ्टवेयर शुरू किया है। इस बदलाव के साथ ही पीएफ खाते के ट्रांसफर के लिए अधिकांश मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
EPFO ने फॉर्म 13 संशोधित फार्म साफ्टवेयर किया शुरू
श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ में किए जा रहे सुधारों के क्रम में इस ताजा पहल की जानकारी साझा करते हुए शुक्रवार को बताया कि अब तक भविष्य निधि खाते में जमा राशि के हस्तांतरण में दो ईपीएफ कार्यालय शामिल रहते थे। पहला जहां से पीएफ राशि का स्थानांतरण होना है तो दूसरा जहां यह राशि अंतिम रूप से जमा की जानी होती थी।
नए बदलाव में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब ईपीएफओ ने एक संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता शुरू किया है जिसमें पीएफ खाता जहां स्थांतरित होने वाली हैं वहां के पीएफ कार्यालय में सभी हस्तांतरण दावों के अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब पूर्व पीएफ कार्यालय से खाते के ट्रांसफर की मंजूरी मिलने के साथ ही पिछले पीएफ खाता स्वत: कर्मचारी के वर्तमान भविष्य निधि खाते में स्थांतरित हो जाएगा।
ईपीएफओ ने इसका विशेष ख्याल रखा है कि पीएफ में जमा कुल राशि के टैक्स मुक्त और गैर टैक्स मुक्त राशि का ब्यौरा भी खाता ट्रांसफर के साथ भेजा जाएगा ताकि कर्मचारी की कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस की सटीक गणना की जा सके।
खाता ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं
श्रम मंत्रालय के अनुसार इस बदलाव का फायदा ईपीएफ के 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को मिलेगा। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि ईपीएफ का हस्तांतरण इपीएफ खाते में होता है और बदलाव से इस प्रक्रिया में पहले की अपेक्षा तेजी आएगी।
नियोक्ताओं द्वारा आधार को जोड़े बिना ही यूएएन का एक साथ सृजनइपीएफओ सदस्यों के खातों में धनराशि शीघ्रता से जमा हो यह सुनिश्चित करने के लिए सदस्य आईडी और अन्य उपलब्ध सदस्य जानकारी के आधार पर यूएएन के सृजन की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता एफओ इंटरफेस के माध्यम से फील्ड कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई है जिससे ऐसे मामलों में यूएएन का थोक सृजन संभव हो सकेगा।
साथ ही ईपीएफओ आवेदन में आधार की आवश्यकता के बिना पिछले संचय का लेखा-जोखा रखा जा सकेगा। हालांकि पीएफ में जमा निधि की सुरक्षा के लिए जोखिम कम करने के उपाय के रूप में ऐसे सभी यूएएन को स्थिर अवस्था में रखा जाएगा और आधार के जुड़ने के बाद ही उन्हें चालू किया जाएगा।
मंत्रालय का कहना इन कदमों से ईपीएफ में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही निपटान दावों से जुड़ी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।
मिस्ड कॉल के लिए जरिए करें चेक
आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देनी होगी।
कॉल लगाते ही आपका कॉल कट जाएगा। जिसके कुछ समय बाद ही आपके नंबर पर मैसेज आएगा।
इस मैसेज में आपको पीएफ बैलेंस और अन्य जानकारी मिल जाएगी।
मैसेज के जरिए करें चेक
आप एसएमएस के जरिए भी बैलेंस चेक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको 7738299899 पर मैसेज भेजना होगा
मैसेज कुछ इस प्रकार होना चाहिए, EPFOHO UAN(भाषा कोड)
आप लगभग 12 भाषों में ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।