उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना सात अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम मतदान के दिन 9 सितंबर को ही घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने बीते 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल
- निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी करना- 07 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
- नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख-21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
- नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख- 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
- अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख- 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)
- वह तारीख, जिस दिन मतदान, यदि आवश्यक हुआ, करवाया जाएगा- 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
- मतदान का समय- पूर्वा. 10.00 से अप. 05.00 बजे तक
- वह तारीख, जिस दिन मतगणना, यदि आवश्यक हुई, करवाई जाएगी- 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
कितने लोग करेंगे वोटिंग?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक-मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 17वें उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचक-मंडल में निम्न शामिल हैं:-
- राज्य सभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 05 सीटें रिक्त हैं)
- राज्य सभा के 12 मनोनीत सदस्य
- लोक सभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 01 सीट रिक्त है)
चुनाव आयोग ने बताया है कि निर्वाचक-मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 782 सदस्य) शामिल हैं। चूंकि, सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मान एकसमान अर्थात् 1 (एक) होगा।