अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मामले में गुरुवार को आगरा (Agra) की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए (Special Court MP-MLA) में सुनवाई हुई। इस दौरान कंगना रनौत न तो अदालत में उपस्थित हुईं, न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को नियत की है। संभावना है कि उस दिन कोर्ट आदेश पारित कर सकता है।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर को कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को किसानों के संबंध में अपमानजनक बयान दिया था। यह बयान किसानों और उनके समर्थकों की भावनाओं को आहत करने वाला था। प्रार्थी ने कहा कि वह किसान परिवार से हैं, और यह बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 31 अगस्त को पुलिस कमिश्नर और थाना न्यू आगरा में शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। गुरुवार को प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया और रामदत्त दिवाकर ने तर्क दिया कि कंगना रनौत के दिल्ली और मनाली स्थित आवासों पर भेजे गए नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। इसे तामील पर्याप्त माना जाए। कांग्रेस नेता भी पहुंचे दीवानी: प्रार्थी रमाशंकर शर्मा के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, शहर अध्यक्ष अमित सिंह, वरिष्ठ नेता राम टंडन, पवन शर्मा और नवीन गर्ग मौजूद थे।