ऑनलाइन (Online) से सब कुछ आसान हो गया है। अब घर बैठे ही शॉपिंग से लेकर बिल जमा, दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कुछ ही सेकेंडाें में कर देते हैं। इससे हमारा काफी टाइम बच जाता है। परंतु कई बार जल्दबाजी कहें या कोई छोटी सी चूक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय गड़बड़ कर देती है। ऐसे में किसी दूसरे के खाते में रुपये में पहुंचे पर हमें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिसके बाद हम ऑनालाइन ट्रांजिक्शन, ट्रासफर करते समय बहुत सावधानी बरतते हैं।
कई बार सवाल उठता है कि अगर किसी छोटी से चूक के कारण किसी दूसरे के खाते में रुपये ट्रांसफर हो जाएं तो शिकायत कहां की जाए, क्या वह पैसा हमें वापस मिल सकता है?, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं।
किसी दूसरे के अकाउंट में रुपये ट्रांसफर होने पर आपको यह करना होगा
अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर जानें कि किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है।
अब जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफर हो गए हैं उसके बैंक से जाकर संपर्क करें।
गलती से पैसे ट्रांसफर होने का प्रमाण देकर आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है।
रिजर्व बैंक के अनुसार आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको तीन दिनों के अंदर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी।
ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है. बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा।
ऑनलाइन जमाने हैकर लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं। वह फेक कॉल कर खाता, एटीएम(ATM), क्रेडिट कार्ड की जानकारी हांसिल करते हैं या मेसेज, व्हॉट्सएप के जरिये लिंक भेजकर प्रलोभन देते हैं। लिंक पर क्लिक होते हुए आपकी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है और कुछ ही सेकेंड में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है।
कई बार ऑनलाइन ट्रांजिक्शन में हमें समस्या होती है या एप काम नहीं कर रही होती है तो हम कस्ट्यूमर केयर नंबर तलाश करते हैं। इसके लिए कई बार हमें गुगल में जाकर कस्ट्यूमर केयर नंबर ले लेते हैं। आप उस नंबर को डायर करते हैँ तो हैकर कस्ट्यूमर केयर की तरह बात करते हैँ और आपके खाते संबंधी जानकारी लेकर अकाउंट खाली कर देते हैं। इस लिए गूगल से इन नंबरों को लेने से बचे। मीडिया रिपोर्टस में इस तरह के कई मामले रोज आते हैं.