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दिल्ली में इन दो गाड़ियों पर लगा बैन, सड़क पर दिखते ही जब्त होंगे वाहन

अगर आप अपने निजी वाहन से दिल्ली में आने-जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरुरी है. दरअसल, दिल्ली में जिन पेट्रोल-डीजल(petrol-deisel) के वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उन वाहनों के खिलाफ दिल्ली परिवहन विभाग(Delhi Transport Department) जल्द ही कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। विभाग की ओर से कहा गया है कि पुराने वाहन मालिक अपने वाहन अधिकृत एजेंसी पर स्क्रैप कराएं, अन्यथा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। यानिव कि इन दो वाहनों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ जल्द एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने

पुराने वाहन मालिकों को एक बार फिर अपने वाहन सड़क से हटा लेने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ता कार्रवाई के लिए अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा।

बता दें दिल्ली सरकार के आदेश में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल(National Green Tribunal) के आदेश का हवाला दिया गया है, इसके साथ ही साल 2015 में जारी आदेश के बारे में भी बताया गया है। सरकार विज्ञापन के जरिए जनता को जागरूक करने की कोशिश में जुटी है ।

वहीं पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट(supreme court) अपने आदेश में पहले ही कह चुका है कि नियमों का उल्लंघन करने पर गाडि़यों को जब्त किया जा सकता है।

अब दिल्‍ली वाले ध्‍यान दें, अगर आपका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो उसे स्क्रैप यानी समाप्त करा दें। गाड़ी सड़क पर निकालेंगे तो परिवहन विभाग की टीम उसे जब्‍त कर लेगी। वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां अधिकृत की हैं, लेकिन लोग अभी गाडि़यां लेकर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन(lockdown) से पहले हर महीने इन चारों एजेंसियों में कुल मिलाकर केवल 600 गाडि़यां ही स्क्रैप की हैं। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक कुल 3 हजार वाहन ही स्क्रैप किए जा सके हैं। विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, कि ऐसे वाहन अब किसी काम के नहीं इन्‍हें स्‍क्रैप करवा दें ।