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पंजाब में बेअदबी बिल को मंजूरी: कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

बेअदबी पंजाब में बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यही कारण है कि सरकार इस बिल पर आगे बढ़ने से पहले सभी धार्मिक संगठनों की राय लेना चाहती है। इस बिल के जरिये सरकार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त सजा का प्रावधान कर सकती है।

पंजाब कैबिनेट में बेअदबी बिल को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद आज ही बिल को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। पंजाब में बेअदबी करने वालों को सजा दिलाने के लिए अभी कोई सख्त कानून नहीं है।

इस कानून से धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी करने वालों को उम्रकैद मिलेगी। पंजाब में लंबे समय से बेअदबी कानून की मांग चली आ रही है। बेअदबी के मामलों में विशेष अदालतें गठित की जा सकेंगी। वहीं बेअदबी के दोषियों को पैरोल नहीं मिलेगा।

विशेष सत्र का आज तीसरा दिन
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज पंजाब सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून लाने के लिए बिल पेश करेगी। बेअदबी बिल को लेकर ही सरकार ने दो दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया था जिसे दो दिन और आगे बढ़ा दिया गया है।

सरकार की तरफ से विधानसभा में यह बिल पेश करके एक कमेटी गठित की जा सकती है जिसके जरिये सभी धर्मों के नेताओं और आम लोगों की राय ली जाएगी।

सोमवार को दोपहर 2 बजे विधानसभा का विशेष सत्र होगा । विशेष सत्र में पंजाब राज्य विकास कर संशोधन विधेयक 2025 और पंजाब विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। इसी तरह मंत्री पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड की वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की वार्षिक रिपोर्ट और पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63 के तहत आवश्यक वित्त विभाग का आदेश भी पेश कर सकते हैं।