हरियाणा सरकार प्रदेश में कई योजनाएं लागू कर रही है। अब सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ये सेवाएं तय समयसीमा के अंदर पूरी कर दी जाएंगी।
जानें कितने दिन में होगा काम
अधिसूचना के मुताबिक कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड प्रदान करने की समयसीमा तय की गई है।
- महानगरीय क्षेत्रों में इसे तीन दिन
- नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन
वहीं उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा देने के बाद ही यह समय सीमा लागू मानी जाएगी। इस नियम के बाद उपभोक्ताओं को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा।