फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, रांची नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को एक बैठक हुई. जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, कैरी बैग, नॉन ओवन बैग इत्यादि पर प्रतिबंध व इससे जुड़ी आशंकाओं पर चर्चा की गई. चर्चा के दौरान प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की प्रतिनिधि प्रतिभा प्रिया ने केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई समस्त 19 वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वे वस्तुएं जिनपर राज्य के व्यापारियों को किसी भी तरह का संशय था, उसे स्पष्ट किया गया है.
इन वस्तुओं पर नहीं होगा प्रतिबंध
वैसे सभी वस्तु जैसे पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर बॉक्स समेत जिनपर लेमिनेशन फिल्म लगी होती है. उन सभी को कार्रवाई से मुक्त घोषित किया. साथ ही घर घर में उपयोग होनेवाले गार्बेज बैग भी पूर्णतया प्रतिबंध मुक्त हैं. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पॉल्यूशन बोर्ड के अनुसार कंपोज्टिेबल कैरी बैग झारखण्ड में विक्रय एवं उपयोग की अनुमति है. व्यापारियों के बीच असमंजसता को देखते हुए चैंबर महासचिव राहुल मारू ने पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम से आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशयात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता. तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाए.
कंफ्यूजन पर स्पष्टीकरण की हो रही थी मांग
दरअसल 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की उपरोक्त वस्तुओं पर कार्रवाई के दौरान नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम एवं व्यापारियों के साथ बार बार अनिष्चय एवं अशोभनीय स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं. जिनका निदान करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी. इस संशय पर भी स्पष्टीकरण दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना झारखण्ड में भी उसी भांति लागू होगी और जब तक झारखण्ड सरकार का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ जाता तब तक 75 माइक्रोन के कैरी बैग और 60 जीएसएम के नॉन ओवन बैग झारखण्ड में जारी रहेंगे. इसके अलावा सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैकिंग मटेरियल को लेकर था. जिसके बाबत भी प्रतिभा प्रिया ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के पैकिंग के काम में आनेवाले प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल को 51 माइक्रोन का तय किया गया है.
19 वस्तुओं के अलावा किसी चीज पर नहीं होगी कार्रवाई
इस स्पष्टीकरण के साथ ही नगर निगम के सिटी मैनेजर अंबुज कुमार ने अपने सभी इंफोर्समेंट टीम के सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि उपरोक्त 19 वस्तुओं के अलावा अन्य किसी भी वस्तु पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी. साथ ही जिनपर स्पष्टतया बैन है, पहले दो तीन बार चेतावनी और उसके बाद पहली बार कम से कम जुर्माना किया जाए. साथ ही अनावष्यक रूप से किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र अथवा अशोभनीय व्यवहार न किया जाए. इसके अलावा आनेवाले दिनों में किसी भी किस्म के संशय के उत्पन्न होने पर आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर ऐसी एक और बैठक आयोजित की जायेगी.