सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में झुग्गी बस्तियों को गिराए जाने पर रोक जुलाई के तीसरे सप्ताह तक बढ़ा दी है। इससे पहले अदालत ने 25 अप्रैल को झुग्गी बस्ती को ढहाने पर रोक लगाते हुए केंद्र को इनके पुनर्वास को लेकर नोटिस जारी किया था।
25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में करीब 200 झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि एक आदर्श सरकार को मानवीय रुख अपनाना चाहिए क्योंकि यह मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सुनवाई की अगली तारीख तक अथॉरिटी द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई अगले सोमवार को निर्धारित की गई है।
शीर्ष अदालत ने झुग्गीवासियों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। झुग्गीवासियों ने अपनी याचिका में गुहार लगाई थी कि बिना उचित राहत और पुनर्वास योजना के के किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं होगी। सोमवार को अगली सुनवाई की जाएगी।k