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2002 गुजरात दंगे मामले में बड़ी खबर: जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT ने सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी. SIT की इस रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जाकिया जाफरी की ओर से एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.

जाकिया जाफरी की याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच फैसला सुनाएगी. जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी. तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई हुई.
गौरतलब है कि गुजरात दंगों में जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था. गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे. एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी.
बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी. एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था. साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी.
एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मैराथ सुनवाई हुई और अब फैसले की घड़ी आ गई है.