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पूर्व डीजीपी सैनी को मिली ब्लैंकेट बेल, किसी भी केस में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को देना होगा 1 हफ्ते का नोटिस

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से ब्लैंकट बेल मिल गई है। इस जमानत का लाभ यह है कि पुलिस सैनी को किसी भी केस में बिना एक सप्ताह का नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने सैनी को सर्विस के दाैरान सभी मामलों में ब्लैंकेट जमानत दे दी है। इससे उसकी गिरफ्तारी का खतरा टल गया है। सैनी के खिलाफ कई मामले में जिसमें उसको गिरफ्तारी का डर था। उल्लेखनीय है कि 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में फंसे पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मोहाली जिला अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द किए जाने की मांग कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय से की है। तब न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनी को 3 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।


आतंकवाद के दौर में सैनी की छवि का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ के एसएसपी की पोस्ट यूटी कैडर के आईपीएस अफ़सर के लिए आरक्षित होती थी. पंजाब और चंडीगढ़ में आतंकी गतिविधियां चरम पर थीं, इसलिए सुमेध सिंह सैनी पंजाब के पहले आईपीएस अफ़सर थे, जिनको पंजाब काडर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एसएसपी नियुक्त किया गया। आज तक यह पोस्ट पंजाब कैडर के पास ही है।