केंद्र सरकार ने कोरोना (covid 19) के बढ़ते खतरे को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत 4 मई से होनी है. इसमें आम जनता को कई तरह की रियायतें भी दी जाएंगी. जो अलग-अलग जोन के हिसाब से होगी. रेड जोन, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन वाले जिलों के लिए गाइडलाइंस जारी होंगी और उन्हीं के अनुरूप लोगों को सुविधा मिलेगी. इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार नए सिरे से तीसरे चरण की गाइडलाइंस शुरू करेगी. जिस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ बैठक की है.
यूपी में खुल सकती हैं शराब की दुकानें
बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि, उत्तर प्रदेश में शराब और बियर की दुकानों को खोलने की परमिशन दिशानिर्देशों के साथ मिल सकती है. पर यह अनुमति प्रदेश के सिर्फ ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में ही मिलेगी. रेड जोन वाले इलाकों में पहले की तरह पूरी सख्ती बरती जाएगी. तो चलिए पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के ऑरेन्ज और ग्रीन जोन वाले इलाके.
रेड जोन वाले इलाके
आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा व बरेली।
ऑरेन्ज जोन वाले इलाके
आजमगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या हैं.
ग्रीन जोन वाले इलाके
महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया,चंदौली, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, चित्रकूट, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात.
कुछ शर्तों के साथ जोन में मिलेगी ढील
मालूम हो कि, केंद्र की तरफ से लॉकडाउन के तीसरे चरण की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और अब उसके आधार पर राज्य की सरकारें फैसला ले रही हैं. रविवार को योगी सरकार ने इस बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रदेश में कोरोना की स्थिति की भी समीक्षा की. इस बीच सीएम ने अधिकारियों से 4 मई से 17 मई के बीच क्या-क्या खुलेगा और किन इलाकों में ढील दी जाएगी. इस पर चर्चा की. माना जा रहा है कि, सीएम योगी के आदेश पर जो गाइडलाइन तैयार हुई है उसे प्रदेश के मुख्य सचिव शाम तक जारी कर सकते हैं.
ग्रीन जोन वालों को अधिक छूट
मालूम हो कि, आबकारी और खनन की आय राज्य सरकारों के लिए सबसे अहम आय के स्त्रोत हैं और इनके बंद होने से सरकार को भी नुकसान हो रहा है. इसी वजह से सरकार कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री पर छूट दे सकती है. जिसमें एक दुकान पर सिर्फ 5 लोगों को एक समय में रहने की अनुमति मिलेगी जिनकी दूरी कम से कम 6 फीट होगी. ऑरेन्ज जोन में स्थित शराब की दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है. मगर रेड जोन में शराब बिक्री पर अनुमति नहीं मिलेगी. इसके अलावा ग्रीन जोन में आवागमन हो सकता है पर ग्रीन से रेड जोन में जाने की परमिशन नहीं होगी और साथ ही प्रदेश की सारी सीमाएं सील रहेंगी.