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अभी नहीं खुलेंगे आठवीं तक के स्कूल, DDMA ने जारी की गाइडलाइन

दिल्ली में स्कूल खुलने को लेकर डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार स्कूल और कॉलेजों में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए क्वारंटीन रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में नियमित अतिथियों के आने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही बच्चों के लंच आदान-प्रदान पर भी रोक रहेगी और हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग होगी।

डीडीएम ने स्कूलों व अन्य स्थानों के लिए निम्न गाइडलाइन जारी की है-

1) इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंधः

a) कक्षा 8 तक के सभी स्कूल और इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। हालांकि नौवीं कक्षा और उससे ऊपर की क्लास के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी खुलेंगे। वह भी सिर्फ 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही।

b) सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़े पर रोक रहेगी।

c) विवाह समारोह को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए बैंक्वेट हॉल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

2) निम्न गतिविधियों पर पाबंदियों के साथ रोक नहीं होगी। इन गतिविधियों के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगीः
a) रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।

b) बार भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

c) सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।

d)ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।

e)बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति होगी।

f) दिल्ली मेट्रो में 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। खड़े होकर सवारी की इजाजत नहीं होगी।

g) सभी तरह की बसों में भी 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति होगी।

h) पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ई-रिक्शा (2 यात्री), टैक्सी कैब ग्रामीण सेवा और फट फट सेवा (2 यात्री), मैक्सी कैब (5 यात्री), आरटीवी (11 यात्री) में अनुमति होगी।

i) अंतिम संस्कार में 100 लोगों को अनुमति होगी।

j) शादियों में 100 मेहमानों को आने की अनुमति होगी।

k) धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन कोई दर्शन नहीं कर सकता।

l) स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन यहां कड़ाई से कोविड के नियमों का पालन होगा।

m)स्पा को खुलने की अनुमति होगी लेकिन निम्न शर्तों के साथ-

1) सभी थेरेपिस्ट आदि को साफ-सफाई, मास्क लगाने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सामान्य परिस्थिति में ग्राहक और कर्मी को 6 फीट की दूरी बनानी जरूरी है।

2) स्पा के सभी कर्मचारियों को या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए या फिर हर 15 दिन पर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है।

3) हर कर्मी और क्लाइंट की रोजाना थर्मल स्कैनिंग होगी और किसी में भी मामूली लक्षण भी मिलते हैं तो उन्हें स्पा के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।

4) हर सेवा प्रदाता जो 30 मिनट से ज्यादा की सेवा उपलब्ध कराएगा उसको फेस मास्क और शील्ड पहनना अनिवार्य है।

n) सभी साप्ताहिक बाजार खोले जा सकेंगे लेकिन उसके लिए कोविड नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।