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सीएम योगी ने जारी की अनलॉक-3 की नई गाइडलाइंस, जानें किस पर मिली छूट, क्या रहेगा बंद!

देशभर में कोरोना संकट का दौर अपने चरम पर है, इस वायरस की वजह से ही पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, हालांकि कोरोना के बीच लागू हुए इस लॉकडाउन में कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है. बीते तीन महीनों से लगातार लॉकडाउन का अंतराल बढ़ता चला रहा है. एक लॉकडाउन खत्म होता नहीं कि दूसरा तुरंत लग जाता है. ऐसे में देश की आर्थिक गतिविधियों में भी कमी देखने को मिली है. बहरहाल इस बीच राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तरह-तरह के उपाय खोज रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी में हर सप्ताह शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. यानि की किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी. हालांकि हफ्ते के पांच दिन बाजार सामान्य रहेगा.

 

बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने प्रत्येक सप्ताह लगने वाले लॉकडाउन की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे. इसके साथ ही आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आईकार्ड

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दिखाना होगा. हालांकि राहत की बात यह है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा. लेकिन समयानुसार बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है. जो सुबह 9.00 बजे से रात 9.00 बजे तक रहेगा. इस दौरान

 

सब्जी मंडी, गल्ला, दुकानें, अन्य मूलभूत काम हैं उनपर पाबंदी नहीं होगी. लेकिन शनिवार और रविवार को पूरी तरह से गतिविधि पर रोक होगी. साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि हफ्ते के पांच दिन

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लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पहनना जरूरी होगा. पुलिस भी जगह-जगह पेट्रोलिंग करेगी.

  • इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
  • अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगी, हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों व यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे.
  • इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी.