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योगी सरकार ने प्रदेश में लगाया एस्मा एक्ट, अब हड़ताल करने वालों पर होगी ऐसी कार्रवाई

विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि इसी साल मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान कोरोना संकट जारी था।

सीएम योगी ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एस्मा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी। अधिनयिम 1966 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। एस्मा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के खिलाफ बनाया है।

एस्मा एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। इस एक्ट को पिछले साल यूपी सरकार ने लागू किया था। पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।