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दिल्ली हाईकोर्ट ने दी रमजान में निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को खोलने की अनुमति, इन कामों को करने की होगी मनाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पवित्र रमजान माह के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दीन स्थित मरकज मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने भूतल और अन्य चार मंजिलों को इबादत के लिए खोलने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जस्टिस जसमीत सिंह ने मरकज प्रबंधन को यह सनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मस्जिद की सभी मंजिलों के प्रवेश, निकास और सीढ़ियों के आसपास सीसीटीवी पूरी तरह से काम करें। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मस्जिद में सिर्फ नमाज और धार्मिक प्रार्थना की अनुमति होगी। मस्जिद में किसी भी तरह की तब्लीगी गतिविधियां और व्याख्यान की इजाजत नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि रमजान माह और ईद उल फितर के लिए मस्जिद में नमाज की अनुमति दी जा रही है। यहां कोई व्याख्यान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है।

पिछले महीने याचिका दाखिल की थी: पिछले माह दाखिल याचिका में बोर्ड ने शब-ए-बारात और रमजान के मद्देनजर इबादत के लिए मरकज मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की मांग की थी। तब हाईकोर्ट ने शब-ए बारात के लिए पुलिस को पूरी तरह से मस्जिद खोलने का आदेश दिया था।

रमजान की तैयारियां शुरू, बाजार भी सजे

रमजान का महीना शनिवार से शुरू होने जा रहा है।शुक्रवार को तमाम मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। पुरानी दिल्ली सहित अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों के बाजार भी सज गए हैं। जामिया नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद सहित राजधानी के अन्य इलाकों में रमजान के महीने की तैयारियां चल रही हैं। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने बताया कि रविवार से रोजा शुरू होने की संभावना है। शनिवार को चांद दिखाई देगा उसके बाद यह तय होगा, लेकिन बहुत संभावना है कि रोजा रविवार से शुरू हो जाएंगे।