मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सख्ती से गो तस्करी और अवैध स्लाटर हाउस के संचालन पर रोक लगा रखी है। प्रदेश में 150 से ज्यादा अवैध स्लाटर हाउस को बंद कराया गया है। 356 गौ तस्कर माफिया को चिह्नित करते हुए 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। प्रदेश में पहली बार 68 गो तस्कर माफिया की गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। प्रदेश में पिछली सरकारों में गो तस्करी बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर आए दिन हिंसा और बवाल हुआ करते थे। पूर्व सरकारों के दौरान नए स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति भी दी गई थी लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सीएम योगी ने इस पर सख्ती से रोक लगा दिया। सीएम के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन कराया गया। नगर विकास विभाग के मुताबिक जिलों में संचालित रोजाना तीन सौ, चार सौ और पांच सौ पशुओं के कटान की क्षमता वाले 150 से अधिक मानकों के विपरीत स्लाटर हाउस को बंद करा दिया है। वर्तमान में प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लाटर हाउस संचालित हैं।
ऐसे हुई सख्त कार्रवाई
प्रदेश में गो तस्करी पर रोक लगाने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर सख्त कार्यवाही की गई है। पुलिस विभाग के जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साढ़े चार साल में 319 गो तस्कर, माफिया को गिरफ्तार हुए हंै। दो आरोपियों की कुर्की और 14 पर रासुका लगाया गया है। 280 आरोपियों पर गैंगेस्टर, 114 पर गुंडा एक्ट और 156 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।
सीएम योगी ने 2018 के एक्ट में किया संशोधित
सीएम योगी ने सरकारी स्लाटर हाउस के संचालन को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए 2018 में एक्ट संशोधित किया। नगर निकाय को किसी भी प्रकार के स्लाटर हाउस के संचालन और स्थापना से मुक्त कर दिया गया। नगर निकाय एक्ट में प्रावधान था कि निकाय खुद स्लाटर हाउस चलाएंगे। अब निजी रूप से मानकों के आधार पर कोई भी स्लाटर हाउस संचालित कर सकता है। अनुमति के लिए निर्णय नगर विकास विभाग की स्टेट लेवल कमेटी लेगी।