कोरोना वायरस के खौफ के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में खुले में बीड़ी सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई दुकानदार या फिर कोई शख्स सरकार के इस फरमान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 (Regulation of Advertising, Prohibition and Trade, Commerce, Production, Supply and Distribution) कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और उचित जुर्माना भी लगया जा सकता है। बता दें कि ऐसा करने वाला महाराष्ट्र हिंदुस्तान के पहले राज्यों की फेहरिस्त में शुमार हो गया है।
आखिर क्यों लिया गया यह फैसला
बता दें कि सरकार ने यह फैसला राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर रखते हुए लिया है। प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक महाराष्ट्र में 34 हजार 761 लोगों की कोरोना के चपेट में आने की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं, राज्य में 9 लाख 94 हजार लोग कोरोना को पटखनी देकर अपनी नई जिंदगी की शुरूआत भी कर चुके हैं। उधर, राज्य में अब तक 2 लाख 72 हजार 775 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते कहर पर अंकुश लगाने की दिशा में 60 से 80 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं।
ध्यान रहे कि अगर कोई भी शख्स सरकार के इस फरमान की नाफरमानी करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करने वालों पर पुलिस अथवा नगरपालिका परिषद कठोर कार्रवाई कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संदर्भ में सर्कूलर जारी किया है। हालांकि महाराष्ट्र में कई जगहों पर पहले से ही लोग खुले में बीड़ी सिगरेट न बेचे इसे लेकर चेतावनी भरे पोस्टर चस्पा किए जा चुके हैं। मगर इन सबके बावजूद भी कोई इनके प्रति संजीदगी नहीं दिखाता है, लिहाजा अब स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर जारी कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया है।