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PAFF पर केन्द्र ने लगाया प्रतिबंध, अहमद मीर आतंकी घोषित

केंद्र सरकार (central government) ने शुक्रवार को पाकिस्तान (Pakistan) स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (terrorist organization Jaish-e-Mohammed) से जुड़े ‘पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट’ (‘People’s Anti Fascist Front’-PAFF) को जम्मू-कश्मीर एवं अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते प्रतिबंधित संगठन घोषित (declared banned organization) किया गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है।

 

इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है, जो अभी पाकिस्तान में है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पीएएफएफ सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है।

अधिसूचना के मुताबिक, अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएएफएफ हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। इसके मुताबिक, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है।