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8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और प्रेंग्नेंट करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दी ये सजा

यूपी के सोनभद्र (Sonbhadra) में दो साल पहले नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म (Rape) और उसें गर्भवती करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दोषी मानकर दीपक भारती को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त दीपक पर एक लाख पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी देना है. जुर्माना न देने पर 6 माह की और कैद भुगतनी पड़ेगी. तो वहीं अभी तक जेल में बिताई जा रही अवधि सजा में समाहित की जाने वाली है. कोर्ट ने बताया कि अर्थदंड की पूरी धनराशि नियम के अनुसार पीड़िता को मिलेगी.

ये हैं पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने 1 अक्टूबर, 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ 6-7 माह से जान मारने की धमकी देकर शक्तिनगर थाना क्षेत्र के तारापुर परसवार राजा निवासी दीपक भारती जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा है. इस कारण से उसकी कक्षा-8 की छात्रा बेटी गर्भवती हो चुकी है. पुलिस ने पीड़िता की इस तहरीर पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दीपक भारती के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया.

सभी सबूत मिलने पर बीते दिन विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी दीपक भारती को उम्रकैद एवं एक लाख पांच हजार रुपये देने की सजा सुनाई है. अगर आरोपी अर्थदंड नही देते हैं तो उसको 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. जेल में बितायी अवधि सजा में मिलाई जाएगी. तो वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि नियम के अनुसार पीड़िता को मिलेगी. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि एवं सत्यप्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहसबाजी की.