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5 अक्टूबर तक लखनऊ में लागू हुई धारा 144

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में किसानों के प्रदर्शन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने अगले महीने यानि 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है. इतना ही नहीं विधानसभा(vidhansabha) के एक किलोमीटर तक के इलाके में ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी लाने पर भी रोक लगा दी है. लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी(priyanka Gandhi) शुक्रवार के दिन लखनऊ पहुंच रही हैं. इससे पहले धारा 144 लागू करने के पीछे इसे राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है. इसके अलावा आदेश के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग संगठनों और प्रदर्शनकारियों के ज़रिए धरना प्रदर्शन को लेकर शांति भंग हो सकती है. जिस वजह से यह सख्त कदम उठाए गए हैं.

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सितंबर में कई पर्व मनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा और 19 अक्टूबर को बारावफात का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिसको देखते हुए 5 अक्टूबर तक लखनऊ में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है।

बता दें कि जारी आदेश में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक लखनऊ में धारा 144 का पालन करते हुए अगले एक माह तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस या आयोजनों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का शोर-शराब नहीं होगा।

इन चीजों पर भी रहेगी पाबंदी

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हाल व स्टेडियम में क्षमता का 50 फीसद लोग जा सकेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।