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31 जनवरी से पहले कर लें आईटीआर ई-वेरीफाई, नहीं तो आ जाएगा आयकर नोटिस

अगर आपने अभी तक आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है तो आप जल्दी से 31 जनवरी से पहले आईटीआर डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस  आ सकता है. क्योंकि वित्त मंत्रालय फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए करदाताओं को आइटीआर फाइल करने, अपडेट करने और रिवाइज करने के दो मौके दे चुका है. अब आइटीआर को वेरीफाई करने की लास्ट डेट भी अनाउंस कर रखी है. ऐसे में जिन करदाताओं ने आईटीआर फाइल किया है उन्हें अपनी जानकारी की पुष्टि के लिए ई-वेरीफिकेशन करना होगा. इसके लिए करदाताओं के पास 15 से भी कम दिनों का समय बचा है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार जो नागरिक 5 लाख रुपए से अधिक की सालाना कमाई करते हैं उन्हें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होता है. आइटीआर फाइल करने की लास्ट डेट लेटफाइन के साथ 31 दिसंबर 2022 थी. अब आइटीआर को वेरीफाई करने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2023 है. अगर इस समय सीमा के भीतर वेरीफिकेशन नहीं हुआ तो आईटीआर फाइलिंग को अमान्य माना जाएगा. इसलिए करदाता आईटीआर में दी गई सभी जानकारियों की पुष्टि करते हुए ई-वेरीफाई जरूर कर लें. ऐसा नहीं होने पर करदाताओं को आयकर के नोटिस, लीगल एक्शन या जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है.

ये आईटीआर वेरीफिकेशन का तरीका

आयकर विभाग ने करदाताओं को आइटीआर वेरीफाई करने के 6 विकल्प दिए हैं. जिनके माध्यम से टैक्सपेयर्स समय से पहले यह काम कर आयकर के नोटिस या लीगल एक्शन से बच सकते हैं.