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सरकार का ऐलान- 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी ITR Filing की डेडलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) में अब बमुश्किल 10 दिन बचे हैं. अभी भी आधे से ज्यादा करदाताओं (Taxpayers) ने अपना आईटीआर फाइल (ITR Filing) नहीं किया है. लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) को बढ़ाएगी. हालांकि अब इस बारे में सरकार का स्पष्टीकरण आ गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.

डेडलाइन बढ़ाने का नहीं है विचार
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो सरकार डेडलाइन को इससे आगे नहीं बढ़ाने वाली है. पीटीआई ने यह खबर रेवेन्यू सेक्रेटरी (Revenue Secretary) के हवाले से दी है. बकौल पीटीआई, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.

डेडलाइन के बाद लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं. डेडलाइन तक यानी 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ लोगों को ITR फाइल करना है. अब चूंकि सरकार ने साफ कर दिया है डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में अगर बाकी बचे करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी 10 दिनों में रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आने की आशंका है. इन दिक्कतों से बचने के लिए फटाफट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना जरूरी है. डेडलाइन नहीं बढ़ने पर 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी देना पड़ सकता है.

ताजा सर्वे में सामने आई ये बात
लोकल सर्कल के हालिया सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश के 54 फीसदी करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है. आईटीआर भरने के लिए तय की गई डेडलाइन में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है, इसके बाद भी आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में तेजी नहीं आ रही है. सर्वे के आंकड़ों से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक, 37 फीसदी करदाताओं को लगता है कि शायद वह आईटीआर भरने की डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.