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मेयर चुनाव पर BJP को झटका, SC ने कहा- मनोनीत पार्षद नहीं करेंगे वोट; 24 घंटे में अधिसूचना का आदेश

दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्म है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।

कोर्ट ने कहा, हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत सदस्य वोट कर सकते हैं। मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए।’

एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। वोटिंग में हो रही देरी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, देश की राजधानी में ये हो रहा, अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।