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मानहानि केस में फंसे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरोप लगाया है तो साबित करो

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के मानहानि के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सिसोदिया ने खारिज करने की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक लाया जाएगा तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे. वहीं मनीष सिसोदिया की ओर से पैरवी के लिए मनु सिंघवी पेश हुए थे. जस्टिस संजय ने कहा पूरे मामले में जमकर फटकार लगाई. उन्होंने मानहानि याचिका रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपको पहले बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए थी. अब जो आरोप लगाए हैं उन्हें कोर्ट में साबित कीजिए. उन्होंने कहा कि देश क्या कर रहा है इसकी परवाह किए बिना आप लोग बस आरोप लगाए जा रहे हैं.

दरअसल सिसोदिया ने बिस्वा की पत्नी पर पीपीई किट की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया था.इस पर हिमंत की ओर से मानहानि का केस दायर किया गया है. इसी को खारिज करने के लिए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. इसके बाद सिसोदिया ने याचिका वापस ले ली है.सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, ‘यदि आप किसी चीज के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं तो आपको बचाव करने का पूरा अधिकार है.’

इस पर सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से शीर्ष अदालत में कहा, सिसोदिया ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उन्हें पैसा मिला है. उन्होंने सफाई देते हुए यह भी कहा कि सिसोदिया की ओर से यह भी नहीं कहा गया कि वह भ्रष्ट हैं.