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बदल गए बाइक चलाने के नियम..करना होगा इन निर्देशों का पालन, नहीं तो फिर..

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अनवरत ऐसे नियमों को लागू करती रहती है, जो दो पहिया वाहन चालकों से लेकर चार पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसके लिए मंत्रालय नए-नए दिशानिर्देशों का लागू करती है। नए-नए नियमों को लेकर आती है, ताकि सड़कों पर वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब इस बीच मंत्रालय ने सड़कों पर दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश लेकर आई है। दो पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने से पूर्व मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का अनुपालन करना होगा।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका ध्येय बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य किए गए हैं। फिलहाल तो इस तरह की सुविधा अधिकांश बाइकों में नहींं है, लेकिन अब माना जा रहा है कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस तरह के दिशानिर्देशों के बाद अब यह ढांचा हर बाइक में तैयार कर लिया जाएगा।

बाइक चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश में बताया गया है कि बाइक के पिछले पहिये के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देश में बाइक के कंटेनर को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। यहीं नहीं, अगर कंटेनर को पिछली सवारी के साथ लगाया जाता है तो सिर्फ किसी एक ही चालक को बैठने की मंजूरी होगी।

याद दिला दें कि इससे पहले मंत्रालय ने बाइक में इस्तेमाल होने वाले टायर को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। इस सिस्टम को ड्राइवर को सेंसर के जरिए जानकारी मिलती रहेगी की गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या होगी। बता दें कि मंत्रालय लगातार ऐसे सभी कायदे कानून लागू कर रही है, जो चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी साबित हो सके।