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ट्रेन में यात्रियों को नियम तोड़ने पर होगी जेल, लगेगा भारी जुर्माना, सफर करने से पहले जान लें ये नई शर्तें

कोरोना महामारी से मची तबाही के बीच धीरे-धीरे रेलवे (Railway) भी अपनी कई गतिविधियों में यात्रियों की सुविधा के लिए छूट दे रहा है. त्योहारी सीजन (festive season) आने के साथ भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने 392 स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का फैसला किया है. लेकिन इसके साथ ही कुछ कड़े नियम भी जारी कर रहा है. जिन्हें तोड़ने पर आपको जेल तो जाना पड़ ही सकता है, इसके साथ ही आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है. दरअसल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है. लेकिन कोरोना के चलते कोई नई परेशानी न खड़ी हो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों को भी लागू किया गया है. जिसका पालन सख्ती से करवाया जाएगा. रेलवे ने त्योहारों में बढ़ी मांग (Festive Demand) को देखते हुए सख्त यात्रा नियम (Travelling Rules) जारी कर दिए हैं.

नियम में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया है. इसलिए साफ संदेश दिया गया है कि, यदि यात्रा के दौरान कोई भी नियमों को तोड़ते हुए पाया गया तो उसे जेल जाना (Imprisonment) पड़ सकता है. इसके साथ ही उस शख्स पर तगड़ा जुर्माना (Penalty) भी लगाया जा सकता है. रेलवे की ओर से स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि, मास्क न पहनने वालों के साथ, महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों और जांच में कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. यहां तक कि ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यदि किसी ने नियम तोड़ने की कोशिश भी की तो उन यात्रियों पर भी कानूनी शिकंजा कसेगा.

दरअसल रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) की ओर से त्योहारी सीजन में कड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है. जिसमें ये बात कही गई है कि, रेल सफर करते समय मास्क सही तरीके से नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही लोगों से ये बात भी कही गई है कि, वो एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) बनाकर रखें.

आरपीएफ के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस (Rail Guidelines) के अनुसार, यदि कोई शख्स संक्रमित पाए जाने या फिर टेस्ट रिपोर्ट लंबित रहने के समय स्टेशन पर आने या फिर ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर हेल्थ टीम की ओर से बिना मंजूरी के बाद भी सफर करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही पब्लिकली थूकने पर भी प्रतिबंध है. ये भी अपराध के तहत आएगा. यही नहीं स्टेशन परिसर और ट्रेन में गंदगी करने या फिर जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले लोगों को पकड़ने के बाद उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

5 साल कैद की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है जुर्माना
बता दें कि, रेलवे पुलिस फोर्स (Railway police force) की ओर से बताया गया है कि, कोरोना महामारी प्रसार को बढ़ाने वाली गतिविधियों से किसी भी शख्स की सेफ्टी को खतरा पहुंच सकता है. ऐसे में यदि कोई भी ऐसी गलती करते हुए पाया जाता है तो, रेल कानून की धारा-145, 153 और 154 के तहत उसे सजा दी जा सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, रेल अधिनियम की धारा-145 यानी नशे में होना या फिर उपद्रव मचाना, के तहत एक महीने तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है. इसके साथ धारा-153 यानी जानबूझ कर सफर करने वालों की सुरक्षा को खतरे में डालना, के तहत जुर्माना और पांच साल तक की कैद की सुनाई जा सकती है. जबकि, धारा-154 यानी लापरवाही से साथ में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, के तहत एक साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है.