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आखिरी तारीख से पहले Aadhar से लिंक कराएं Pan Card, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

आज के दौर में बच्चे बच्चे के पास भी उनके नाम का आधार कार्ड(Aadhar card) होता है. ऐसे में ये बात तो हम सभी लोग समझ गए है कि आधार कार्ड कितना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड को अभी तक पैन कार्ड(Pan Card)से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत लिंक करा लें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. अगर आप 31 मार्च 2021 के बाद भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ जाएगा.

 10 हजार का भरना होगा जुर्माना

31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख है. इस समय सीमा के अनुसार अगर आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको इसके लिए आपकों दंड का भुगतना करना पड़ सकता है. बताए गए नियमानुसार दंड स्वरूप 10  हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. आज हम आपको आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने वाले है. इसके लिए आप Income Tax डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं, फिर बाएं साइड Quick Link के विकल्प में जब आप Link Aadhaar पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपेन होगा, जिसमें Click Here का हाइपरलिंक्ड ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें. इस नए पेज पर आपसे पैन और आधार कार्ड का लिंक मांगा जाएगा. जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं आपको पता चल जाएगा.

ऑफलाइन में करे ऐसे लिंक

ऑनलाइन सुविधा ना होने पर आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आप SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको SMS बॉक्स में UIDPN डालें,  स्पेस के बाद PAN और Aadhaar  नंबर एंटर डालना होगा. अपनी डिटेल्स को अब 567678 या 56161 नंबर पर भेजें. इसके बाद विभाग आपके PAN को आधार से Link करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है. लिंक होने पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना दे दी जाएगी.