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आईटीआर फाइल करने वालों के लिए खुशखबरी, आयकर विभाग ने शुरू की ये बड़ी सुविधा

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. अब आपको एक बड़ा फायदा मिलने वाला है. अगर आप भी अपना आयकर रिटर्न नियमित रूप से भरते हैं तो और किसी कारणवश अपनी फाइलिंग पूरी नहीं कर पाएं हैं तो अब विभाग की ओर से इस संबंध में सूचना दी जा रही है. विभाग ऐसे लोगों को सूचना भेज कर बता रहा है कि उनकी फाइलिंग कहां अटकी है और कितना भरा गया है.

कई बार जरूरी कागजात न रहने के कारन, या अपडेट न होने के कारन लोगों का आयकर रिटर्न आधे पर अटका रहता है और लोग अपना रिटर्न फाइल करना भूल सकता है. कई बार ऐसे केस भी सामने आते हैं कि ड्यू डेट समाप्त हो जाने के बाद लोग आलस में आईटीआर रिटर्न नहीं करते हैं. ऐसे में अब आयकर विभाग इन लोगों को मेसेज भेज कर अलर्ट कर रहा है.

गौरतलब है कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हीने ITR भरना अनिवार्य है. इसके तहत जिनकी आय सलाना 2.5 लाख रुपये से अधिक होती है उन्हें आयकर रिटर्न जरूर भरना चाहिए. आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है. आयकर अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 3 लाख रुपये और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तय किया गया है, यानी इसके ऊपर आय होने पर आपको टैक्स भरना अनिवार्य हो जाता है. अगर कहीं आपका टीडीएस कट रहा है तो भी आपको आयकर भरना जरूरी है. ITR फाइलिंग के बाद आईटीआर को वैरिफाई करना भी जरूरी होता है.

अगर आपने आईटीआर को वैरिफाई नहीं किया तो आपके रिटर्न भरने का कोई मतलब नहीं, यानी आपका रिटर्न निरस्त माना जाएगा. आईटीआर को वैरिफाई करने के लिए आप आधार ओटीपी का इस्तेमाल करके या फिर बैंक खाते, नेट बैंकिंग या डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके भी इसे वैरिफाई कर सकते हैं.