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अब रिटायर्ड जनरल भी बन सकते हैं CDS, केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी नियमों में किया बड़ा बदलाव

पिछले कई महीनों से खाली पड़े प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी (सीडीएस) के पद को भरने की दिशा में महतवपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर कहा कि अब सरकार जनहित में जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं के सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है।

लेकिन इसमें आयु संबंधी शर्त भी जोड़ी गयी है जिसके अनुसार नियुक्ति के समय अधिकारी की उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए।

इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले वर्ष एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद से यह पद खाली पड़ा है।